Punjab: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश शंभू बॉर्डर पर, दोनों ओर से एक लेन खोले जाने के आदेश; पंजाब-हरियाणा अधिकारियों को निर्देश
Punjab: शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर आसपास के जिलों के एसपी के साथ बैठक करें और शंभू बॉर्डर पर सड़कों को आंशिक रूप से खोलने की योजना तैयार करें।
हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। पंजाब और हरियाणा सरकारों ने इस मामले में एक अलग समिति बनाने के लिए कोर्ट को नाम दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एक लेन दोनों ओर से खोली जाएगी
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे खोलने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों ओर से एक लेन खोली जाएगी। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर बैठक करने और कार्यप्रणाली तय करने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
पंजाब-हरियाणा सरकारों ने समिति के लिए दिए नाम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शंभू बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए समिति गठित की जाएगी। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने छह नाम और पंजाब सरकार ने एक नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। पंजाब सरकार ने इस समिति में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रंजीत सिंह घुमन के नाम की सिफारिश की है।
हरियाणा सरकार ने दिए ये छह नाम:
- सेवानिवृत्त जस्टिस नवाब सिंह
- हरियाणा के पूर्व डीजीपी बी एस संधू
- हरियाणा के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुरजीत सिंह
- चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बलदेव सिंह कंबोज
- कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा
- कृषि विशेषज्ञ सरदार हरबंस सिंह